राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। पेटीएम के खिलाफ RBI के एक्शन के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ‘पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर, हम अगले हफ्ते एक F&Q जारी करेंगे।
गवर्नर ने कहा- ‘पेटीएम जैसी संस्थाओं को नियमों के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, जिसके बाद नियामक को कार्रवाई करनी होती है। अगर कोई संस्था नियमों से चले तो हम कार्रवाई क्यों करेंगे? हम एक जिम्मेदार नियामक हैं।’
डिपॉजिटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए RBI का एक्शन
उन्होंने ये भी कहा कि ‘हमारे सभी एक्शन सिस्टेमिक स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए हैं। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीटयूशन से जुड़ा है। पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है।’
संस्थाओं को देते हैं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय
वहीं डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा कि लगातार गैर-अनुपालन के बाद पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसी कार्रवाई महीनों और कभी-कभी वर्षों की बातचीत के बाद होती है, जहां हम कमियों को पॉइंट करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय भी देते हैं।
• 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
• इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
• दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।
• वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।