राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शहर के बहादरपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट कर 28 हजार रुपये और एलइडी लूटने वाले तीन आरोपितों कुंदन उर्फ कुणाल, हेमंत उर्फ साेनू और रोहित ठाकुर को न्यायालय ने पांच-पांच साल के सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने तीनों पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश नाथ गौतम ने बताया कि आरोपित 29 अक्टूबर 2020 की रात करीब तीन बजे पेट्रोल पंप में पहुंचे और पंप के कर्मचारी विश्वास बनोरिया निवासी राम मंदिर चिंचाला की आंख में मिर्च झोंक दी। इसके बाद मारपीट कर उसके हाथ-पैर बांधे और गल्ले में रखे 28 हजार व एक एलइडी मानीटर लेकर फरार हो गए थे। घटना के दूसरे दिन कर्मचारी ने लालबाग थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। लालबाग पुलिस ने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे थे। जिसमें लूटपाट करते तीन व्यक्ति दिखे थे। कपड़े व कद काठी के आधार पर घटना स्थल के आस पास व अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसमें राजपुरा गली में आरोपितों के आवागमन का पता चला था।
संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके पास से लूट का माल बरामद हो हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने इसे चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपितों को लूट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।