भोपाल राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि | प्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक पुलिस थाने में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी की पदस्थापना अवधि के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अधिकारी कर्मचारी की पदस्थापना के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी की है। जिसके मुताबिक अब थानों में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इन आदेशों के मुताबिक किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थ अवधि 4 साल या अधिकतम 5 साल से अधिक नहीं हो सकती है।