राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि! दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा- निचली अदालत, खेडकर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया।
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
2023 बैच की ट्रेनी IAS अफसर रहीं पूजा के खिलाफ UPSC ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के मामले में FIR दर्ज कराई थी।
निचली अदालत का फैसला, पूजा के अपराध पर आधारित है। यह तो माना गया कि अपराध हुआ है, लेकिन इस बात पर शायद ही कोई चर्चा हुई है कि मांगी गई जमानत क्यों नहीं दी जा सकती।
इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं और साजिश का पता लगाया जाना है, लेकिन जमानत पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
बड़े मामलों में होता यह है कि हम दलीलों में इतने उलझ जाते हैं कि हम मांगी गई राहत को भूल जाते हैं। हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, जिसके लिए जमानत दायर की गई थी।