राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों और उस पर अपनी छाप रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। सरकार जल्द ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इन प्रावधानों में पहली बार अपराधियों के लिए 10 लाख तक जुर्माना शामिल होगा। लेकिन बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए 20 से 50 लाख रुपये तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। आने वाले दस दिनों में सरकार इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करेगी संबंधित अफसरों का कहना है कि इन नियमों के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी ब्रांड के प्रमोशन करने पर लिए गए भुगतान के बारे में भी खुलासा करना भी अनिवार्य होगा या उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि वे जिस उत्पाद या सेवा का प्रचार कर रहे हैं उनमें उनका किसी प्रकार का मौद्रिक हित है या नहीं। स्टार एंडोर्सर के लिए सरकार जून में भी इसी तरह का नियम लेकर आई थी, जिसमें भ्रामक विज्ञापन और मार्केटिंग संचार को जांचने के लिए कड़े प्रावधान किए गए थे। सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया दिशा-निर्देश, भ्रामक विज्ञापनों और नकली विज्ञापन को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत होंगे। आज एक ऐसी स्थिति भी आ गई है जहां लगभग हर वर्ग में प्रभावशाली लोग उभर रहे हैं। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए मजबूत ढ़ांचे की जरूरत है। इधर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में प्रभावित करने वाली मार्केटिंग खंड का का आकार लगभग 1500 करोड़ रुपये है, जो सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच के कारण तेजी से बढ़ रहा है।