कभी भी हो सकती है चुनाव रद्द होने की घोषणा:-सूत्र
सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार कांग्रेस भी शामिल
राष्ट्र आजकल /न्यूज़ डेस्क/ भोपाल
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की परिस्थितियां दिन-ब-दिन घंटे 10 घंटे बदलती जा रही है इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या चुनाव आयोग कभी भी चुनाव को रद्द करने की घोषणा कर सकता है वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित नहीं होंगे। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच इस तरह का आदेश क्यों आया? आयोग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में दिए हैं। इससे पहले आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है। कहा गया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन निर्विरोध चुने जाने के बाद भी न तो प्रमाणपत्र मिलेगा और न ही विजेता की घोषणा की जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने बताया कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (SC) में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। जिसकी प्रति उन्हें बुधवार को देर शाम मिल गई है। तन्खा ने बताया कि इस याचिका में कांग्रेस भी शामिल है।
स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के लिए रिजर्व सीट को सामान्य घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएं। कई पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होने लगे थे। यही नहीं, पंच-सरपंच भी चुने जाने लगे, चूंकि कोर्ट का आदेश है कि सभी परिणाम एक साथ घोषित किए जाएं, इसलिए आयोग को इस तरह का आदेश निकालने की जरूरत पड़ी।