राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि I उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई UCC कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी।
यह रिपोर्ट उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल हैं।
CM धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर UCC लागू करना चाहती है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
13 मार्च को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी 13 मार्च को UCC बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। तब धामी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।
विधानसभा में 7 फरवरी को UCC बिल पास हुआ था उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनि मत से पास हुआ था। CM सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था।
इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी।