Vijay Mallya ने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था।

अवमानना मामले में दोषी पाए गए Vijay Mallya की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भगोड़े Vijay Mallya को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगा है।
जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में 27 अगस्त को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
विजय माल्या ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। अदालत के इस फैसले के बाद विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान बताया गया था कि विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और संपत्तियों को गलत तरीके से छुपाने की कोशिश की।
अदालत ने यह भी कहा था कि तीन साल में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।