राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, इंदौर। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना के लिए अब समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी करना अनिवार्य किया है। विवाह की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितकारी को ई केवाईसी करने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां हितग्राहियों की ई केवाईसी करने की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना में संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई केवायसी करना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा। जिन योजनाओं में आनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद ही नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विभाग की सभी योजनाओं में आधार ई केवाईसी अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय कराने के निर्देश दिए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार ई केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार ई केवाईसी सुनिश्चित किया जाएगा। हितग्राहियों तक ई-केवाईसी सुविधा पहुंचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसी और जिला सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित करेंगे। इन शिविर में अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार ई केवाईसी किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार ई केवाईसी किया जा सकता है।