मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन कर दिया है।
भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): सरकार ने विधायक/सांसद को अध्यक्ष न बनाने की धारा को खत्म कर दिया है।
सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बन सकेंगे।
अधिनियम में संशोधन के बाद सांसद और विधायक सहकारी संस्थाओं में प्रशासक/अध्यक्ष बन सकेंगे।