मध्यप्रदेश सरकार के अहम अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया है।

भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): नियम में बदलाव की वजह से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ सकता था, दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम में संशोधन कर नियम को बदला था।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले महिलाओं को रात्रि में शिफ्ट करने पर प्रतिबंध था लेकिन सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया था जिसे अब राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश में महिलाओं को रात में शिफ्ट करना अनिवार्य किया गया था।
इस संबंध में केंद्र का तर्क है कि, सुरक्षा कारणों से रात में महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।