इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल; एयरलाइंस नाकाम रही तो सरकार ने क्या किया?
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि/इंडिगो फ्लाइट संकट के चलते फंसे यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड मुहैया कराने संबंधी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे।
इंडिगो फ्लाइट संकट के चलते फंसे यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड मुहैया कराने संबंधी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यात्रियों को मुआवजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए?
केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार ने किराया सीमा (fare capping) लागू कर दी है। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कदम पांच दिन देर से उठाया गया, जिसके दौरान पांच हजार का टिकट 30-35 हजार रुपये तक बिकती रहा।





