1 अप्रैल 2024 से लागू हुए 6 बड़े बदलाव: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे

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राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि I आज यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो गया है। यह नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा SBI ने डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस में भी बढ़ोतरी की है।

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। दिल्ली में दाम अब 30.50 रुपए घटकर 1764.50 रुपए हो गए हैं। पहले ये 1795 रुपए में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में सिलेंडर अब 32 रुपए घटकर 1879 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1911 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 1749 रुपए से 31.50 रुपए कम हो कर 1717.50 का हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1930 रुपए का मिल रहा है।

हालांकि, 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803, कोलकाता में ₹829, मुंबई में ₹802.50 और चेन्नई में ₹818.50 का मिल रहा है।

2. SBI डेबिट कार्ड के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज
SBI ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक-सिल्वर-ग्लोबल-कॉन्टेक्लैस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपए की जगह 200 रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। इसमें GST अलग से जोड़ी जाएगी।

3. बिना KYC वाले फास्टैग हो जाएंगे बंद
अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है वो आज से डीएक्टिव हो सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको KYC अपडेट करानी होगी।

4. इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा
आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी।

हालांकि, सरकार ने आज से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) शुरू की है। यह 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं थ्री व्हीलर पर 25,000 तक सब्सिडी मिलेगी।

5. इनकम टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजीम
आज से नई टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट​ कर दिया है। ​​​​​​ऐसे में अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरना है तो इसे चुनना होगा। सरकार ने 2020 में नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया था। नई टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शन लागू नहीं होते हैं।

6. फॉरेन ETF में नहीं कर सकेंगे निवेश
अब आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स पर इस तारीख से नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है।

SEBI का आदेश इसलिए आया है, क्योंकि फॉरेन ETF में निवेश की मैक्सिमम लिमिट 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8,332 करोड़) तय है। इसमें निवेश अब इस लिमिट के करीब पहुंच गया है। इसको लेकर सेबी ने देश में म्यूचुअल फंड हाउसेज को हेड करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) को लेटर भी लिखा है।

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