सोमवार को इस मामले के संबंध में शासन ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जवाब दे दिया। इसमें कहा है कि कानून के दायरे में रहकर एकता कपूर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें कुछ भी अनियमितता नहीं है। न्यायालय अब इस मामले में 18 सितंबर को अंतिम बहस सुनेगी। तब तक एकता की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
इंदौर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): पुलिस ने एकता कपूर के खिलाफ भादवि की धारा 294, 298, 34 और आइटी एक्ट की धारा 67 और 67ए के तहत केस दर्ज किया है। अश्लील वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना के अपमान को लेकर अन्नपूर्णा पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर में निर्माता-निर्देशक एकता कपूर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
एकता कपूर की कंपनी द्वारा दिखाए गए वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना का अपमान किया गया है। वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है। इसमें एक पुरुष पात्र जो भारतीय सेना की वर्दी पहना दिखाया गया है, एक महिला पात्र उसकी वर्दी फाड़ती दिखाई गई है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता वाल्मीकि शकरगाए ने 5 जून को अन्नापूर्णा पुलिस थाने में एकता कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि निर्माता-निर्देशक एकता की कंपनी एएलटी बालाजी सोशल मीडिया पर ट्रिपल एक्स वेब सीरीज चलाती है।
न्यायालय अब इस मामले में 18 सितंबर को अंतिम बहस सुनेगी। इसके बाद तय होगा कि एकता कपूर के खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में दर्ज एफआइआर खारिज होगी या नहीं। तब तक मामले में एकता की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इस एफआइआर को खारिज करने मांग करते हुए एकता कपूर ने वरिष्ठ अभिभाषक विनय सराफ के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
20 अगस्त को पहली सुनवाई में ही न्यायालय ने कपूर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा था। सराफ ने बताया कि याचिका में शासन का जवाब आ गया है।