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भारत में इन दो शक्तिशाली लोगों को पुलिस कभी नहीं कर सकती गिरफ्तार ; संविधान का ये नियम हैरान कर देगा

क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भारत में ऐसा कौन है जिसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? इसका जवाब वाकई चकित कर देगा। भारत में राष्ट्रपति को अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

यहां तक कि अदालत उन पर मुकदमा भी नहीं चला सकती। राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट या मुकदमा नहीं चल सकता।

संविधान से मिली विशेष कानूनी सुरक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष कानूनी सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की अपराधिक कार्रवाई से बचाती है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता और न ही उसे चलाया जा सकता है।

अदालत नहीं जारी कर सकती गिरफ्तारी आदेश

इतना ही नहीं, अनुच्छेद 361(3) के अनुसार, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट या कैद का आदेश अदालत से जारी नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश के इन सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी अड़चनों से मुक्त रखा जाए।

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