चुनाव आयोग ने एक बार फिर फैसला बदला; वोटर फॉर्म 6 से हटाया SIR डिक्लेरेशन, दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर लिया निर्णय v

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर अपने फैसले में बदलाव किया है। आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 से SIR से जुड़ा जरूरी डिक्लेरेशन कॉलम हटा दिया है, जहां अभी SIR की प्रक्रिया जारी है। यह डिक्लेरेशन अब फॉर्म 6 का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि इसे अलग डॉक्यूमेंट के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद हुआ है। दोनों आयुक्तों ने पहले इस घोषणा-पत्र को फॉर्म 6 में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया था कि 21 अक्टूबर को इलेक्टोरल रोल (ER) डिवीजन ने दोनों दस्तावेजों को अलग करने का फैसला लिया था।
फॉर्म 6 में विवादित SIR डिक्लेरेशन क्या था?
ऑनलाइन फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। पहले, फॉर्म के सेक्शन J और K के बीच SIR से जुड़ा एक एडिशनल डिक्लेरेशन शामिल किया गया था। एप्लिकेंट्स को तीन ऑप्शन में से एक चुनना था।
• क्या उनका नाम 2000 के दशक की शुरुआत में हुए पिछले SIR के इलेक्टोरल रोल में था?
• क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस इलेक्टोरल रोल में था?
• क्या न तो उनका नाम और न ही उनके माता-पिता का नाम उस लिस्ट में था?
एप्लिकेंट्स इस डिक्लेरेशन का जवाब दिए बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते थे। कमीशन ने अब इसे फॉर्म 6 से हटा दिया है। यह डिक्लेरेशन अब पोर्टल पर एक स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट के तौर पर उपलब्ध है।
दो चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी ने 16 मई को इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया कि फॉर्म 6 में ऐसा बदलाव बिना किसी कानूनी बदलाव के लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद 13 अगस्त को इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू ने इस कदम को अनऑथराइज़्ड और गैर-कानूनी बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। संधू ने कहा कि फॉर्म 6 का फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत तय है और इसे बदलने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। फिर भी यह डिक्लेरेशन फॉर्म जुलाई में ही फॉर्म 6 के ऑनलाइन वर्जन में शामिल कर लिया गया था।





