राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि सागर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर उससे दुष्कर्म व हत्या करने वाले आरोपित राजाराम पटेल को अपर सत्र न्यायाधीश बंडा आरपी मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतिका के पिता ने थाना शाहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 25.7.2020 को वह शाम 6 बजे मजदूरी करके गया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उनकी पुत्री बाहर खेलते-खेलते कहीं चली गई है। जिसकी तलाश उसने अपने गांव एवं आसपास संभावित स्थानों में की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 26.7.2020 को दोपहर में पुत्री का शव खेत में मिला जिसकी पहचान पिता द्वारा की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर शाहगढ़ थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए। पुलिस ने आरोपित पर प्रकरण दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके बाद अपर-सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को 7 वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड के साथ धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया।