लाखों कर्मचारियों और आश्रितों को मिलेगा बड़ा लाभ; MP में एक अप्रैल से लागू होंगे नए पेंशन नियम

प्रदेश में एक अप्रैल 2026 से नए पेंशन नियम लागू होंगे। इसमें चार लाख 60 हजार अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियां भी आजीवन परिवार पेंशन की पात्र होंगी। इसके लिए अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। आश्रितों के लिए आय सीमा न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत मिलाकर निर्धारित होगी। वित्त विभाग ने नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप हुआ बदलाव
विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 1976 में पेंशन नियम बने थे। लंबे समय से इन्हें भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार लागू करने की मांग उठ रही थी। नए नियम में यह निर्धारित किया गया है कि परिवार पेंशन के लिए आश्रित की आय सीमा न्यूनतम पेंशन (7,750 रुपये) के साथ अब महंगाई राहत जोड़कर निर्धारित होगी। मानसिक रूप से दिव्यांग आश्रित को भी आजीवन परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।





