मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 14 दिसंबर की अगली तारीख दी है। मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मप्र हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।
वहीं, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को नामांकनपत्र के साथ शपथपत्र देना होगा। इसमें कोई शुल्क बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र देना जरूरी है। यानी विभिन्न टैक्स भुगतान के साथ बिजली के नोड्यूज भी जरूरी है। इसके लिए सभी बिजली कंपनियां विशेष काउंटर बना रही हैं। जिस नामांकनपत्र के साथ यह प्रमाणपत्र नहीं होगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने इतनी सहूलियत दी है कि प्रमाण पत्र, नामांकन पत्रों की जांच के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है।