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तिरंगा मार्च से पहले पुलिस की बड़ी कार्यवाही; CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के बाद नेहा बोरा भी हिरासत में

दिल्ली में सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने सीपीजे (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। वह मार्च में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने की हिदायत दी थी। पुलिस ने नोटिस में कहा कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू है। अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत एक नोटिस दिया गया था। इसमें उन्हें सेंट्रल पार्क नहीं आने को कहा गया था।

इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस की ओर से भी उन्हें नोटिस जारी किया गया। दूसरे नोटिस में पुलिस ने अभिजीत दीपके को याद दिलाया कि उन्हें आशुतोष और सौरव के साथ पहले भी पाबंद किया गया था। तीनों को एयरपोर्ट से एहतियातन हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया गया था। अभिजीत दीपके के बाद AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें मंडी हाउस के पास उस समय डिटेन किया गया, जब वह सेंट्रल पार्क की ओर जाने की कोशिश कर रही थीं। नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के दौरान AISA कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की।

एक साल तक अशांति नहीं फैलाने की शर्त
पुलिस के नोटिस के मुताबिक, अदालत ने अभिजीत दीपके, आशुतोष और सौरव को अगले एक साल तक अशांति नहीं फैलाने की शर्त पर पाबंद किया था। पुलिस ने इसी कार्रवाई का हवाला देते हुए अभिजीत दीपके को सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित मार्च में शामिल नहीं होने की हिदायत दी थी।

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