एक कर्मचारी के तबादले पर अंतरिम राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक
एक ही पद पर दो कर्मचारियों की पदस्थापना प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि विभाग के एक कर्मचारी के तबादले पर अंतरिम राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की आपत्ति पर सक्षम अधिकारी एक माह के भीतर निर्णय ले और तब तक उसे गुना स्थित वर्तमान पदस्थापना पर ही कार्य करने दिया जाए। याचिकाकर्ता रवि कुमार पवैया ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में 16 जून 2026 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, गुना से खनियाधाना, जिला शिवपुरी स्थानांतरित किया गया है।
इसी आदेश के तहत नितिन यादव का भी उसी स्थान पर तबादला कर दिया गया, जबकि वहां केवल एक ही स्वीकृत पद उपलब्ध है। ऐसे में एक ही पद पर दो कर्मचारियों की पदस्थापना प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर सभी तथ्यों एवं आपत्तियों सहित नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित समय में अभ्यावेदन दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक माह के भीतर कानून के अनुसार उसका निर्णय करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उसके स्थानांतरण आदेश पर निर्णय होने तक रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि में रवि कुमार पवैया को उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, गुना के कार्यालय में ही कार्य करने दिया जाए।





