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बिना टिकट और अवैध वेंडिंग पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने कसा शिकंजा

2.29 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, भोपाल । ट्रेन में बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग और नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे ने वरिष्ठ लोक अभियोजक (रेलवे) अनिल कुमार सिंह के साथ विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के तहत गाड़ी संख्या 11077 झेलम एक्सप्रेस के पेंट्रीकार का निरीक्षण किया गया और यात्रियों व वेंडरों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान अवैध वेंडिंग करने वालों के खिलाफ जनविश्वास विधेयक के तहत 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, भोपाल से बीना के बीच बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकट जांच दल ने 36,750 रुपये का जुर्माना वसूला। इसके बाद बीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट की कैंप कोर्ट आयोजित की गई।

इस दौरान अवैध वेंडिंग, रेल लाइन पार करना, बिना टिकट यात्रा, महिला एवं दिव्यांग कोच में अनधिकृत यात्रा, चेन पुलिंग तथा रेलवे अधिनियम के विभिन्न मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। पूरे अभियान में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की विभिन्न पोस्टों से आए 160 मामलों में कुल 2,29,920 रुपये का जुर्माना लगाकर तत्काल वसूला गया। इनमें सबसे अधिक 104 मामले बीना पोस्ट एवं अशोकनगर आउटपोस्ट से, जबकि भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, विदिशा और गंजबासौदा पोस्ट के मामले भी शामिल रहे।

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