hi Hindi en English pa Punjabi ur Urdu

मध्यप्रदेश

तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। 2021 में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी तोमर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

2021 की बाढ़ राहत कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला

यह मामला उस समय का है, जब श्योपुर में आई बाढ़ के बाद राहत सामग्री और मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच के बाद बड़ौदा पुलिस थाने में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका और लंबित आवेदन किए खत्म

मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद तोमर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने साफ कहा कि इस मामले में अग्रिम जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं है।

इसके साथ ही विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का आधार नहीं है और सभी लंबित आवेदन भी खत्म कर दिए गए।

गिरफ्तारी की आशंका हुई तेज

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गिरफ्तारी की आशंका और तेज हो गई है। वहीं पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी नजरें टिक गई हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =

Check Also
Close