टोल टैक्स नही भरा तो नहीं बेच सकेंगे गाड़ी, न ही मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र
सरकार ने किया नया नियम लागू

सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवेज पर टोल नियम सख्त कर दिए हैं। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है।
कई बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्नीकल खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता। फास्टैग में बैलेंस कम होने पर भी गाड़ियां टोल क्रॉस कर जाती हैं। अब ऐसे वाहनों की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी।
नए नियमों के लागू होने के बाद, अगर किसी गाड़ी पर टोल का बकाया मिलता है, तो उसकी ये सर्विसेज रोकी जाएंगी।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): यदि आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं या गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर (Shift) करना चाहते हैं, तो बिना टोल क्लीयरेंस के एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
• फिटनेस सर्टिफिकेट: कॉमर्शियल और अन्य वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल या नया सर्टिफिकेट जारी करना तब तक मुमकिन नहीं होगा, जब तक पुराना टोल बकाया जमा न हो जाए।
• नेशनल परमिट: ट्रक और बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने से पहले यह जांचा जाएगा कि उस वाहन पर कोई टोल बकाया तो नहीं है।
कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
गाड़ी के रिकॉर्ड से टोल बकाया जुड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड होगी। इसे 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है:
1. टोल प्लाजा पर लगा सेंसर और कैमरा: जैसे ही आपकी गाड़ी किसी टोल प्लाजा से गुजरती है, वहां लगा आरएफआईडी (RFID) रीडर आपके फास्टैग को स्कैन करता है। अगर फास्टैग में बैलेंस कम है या वह ब्लैकलिस्टेड है, तो सिस्टम तुरंत उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) को रिकॉर्ड कर लेता है। भविष्य में आने वाले ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) सिस्टम में तो बैरियर भी नहीं होंगे, वहां हाई-डेफिनिशन कैमरे सीधे आपकी नंबर प्लेट की फोटो खींच लेंगे।
2. NPCI और बैंक को सूचना: टोल प्लाजा का सर्वर यह जानकारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) को भेजता है, जिसे एनपीसीआई (NPCI) मैनेज करता है। यहां से पता चलता है कि किस बैंक के फास्टैग से पैसा कटना था और क्यों नहीं कटा।
3. ‘वाहन’ पोर्टल के साथ डेटा सिंक: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ‘वाहन’ डेटाबेस को टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ सिंक कर दिया है। जैसे ही कोई टोल अनपेड रह जाता है, एनपीसीआई उस डेटा को मंत्रालय के सर्वर पर भेज देता है। वहां गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर उस बकाया राशि को आपके डिजिटल रिकार्ड में जोड़ दिया जाता है।





