शिकायतकर्ता और आरोपी के वैवाहिक दस्तावेज आए सामने,पासपोर्ट के सबूत पर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत
शाहजहांनाबाद पुलिस मामले में मंजूर की अग्रिम जमानत

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दुष्कर्म के आरोपित, राजधानी भोपाल निवासी फराज खान को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। सुनवाई के दौरान आवेदक ने पासपोर्ट प्रस्तुत कर दावा किया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है। इस तथ्य का प्रभावी खंडन नहीं होने पर न्यायालय ने राहत दे दी।
हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि शाहजहांनाबाद थाना, भोपाल में आवेदक के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच विवाह का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया गया।<span;>आवेदक की ओर से पासपोर्ट सहित दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है। राज्य तथा आपत्तिकर्ता की ओर से जमानत का विरोध करते हुए आवेदक को आदतन अपराधी बताया गया, हालांकि यह तथ्य विवादित नहीं रहा कि प्रस्तुत दस्तावेज शिकायतकर्ता और आवेदक के वैवाहिक संबंध की ओर संकेत करते हैं।





