
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह भोपाल में कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती हैं। सीबीआई ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में दायर ट्विशा शर्मा के पिता की याचिका के समर्थन में कही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से पेश किए गए हलफनामे में ये भी कहा है कि भोपाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई संभव नहीं है, ऐसे में इस जांच को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करना ही सही रहेगा। बता दें कि ट्विशा शर्मा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्विशा शर्मा की मौत के केस की ट्रायल को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है।
ट्विशा के पिता ने दायर की है याचिका
ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए केस की ट्रायल भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीबोआई ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सीबीआई ने ट्विशा के पिता की याचिका का समर्थन करते हुए कहा है- ट्विशा शर्मा की सास और आरोपी गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं और काफी प्रभावशाली हैं। ऐसे में भोपाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई संभव नहीं है, वो अपने प्रभाव से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में इस जांच को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करना ही सही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरिबाला और समर्थ को भी दिया था नोटिस
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के साथ ही आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को भी नोटिस जारी किया था और दो हफ्ते में जवाब मांगा था। यहां ये भी बता दें कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस में भोपाल ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक भी लगा दी थी। हालांकि बीते दिनों 26 अक्टूबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सोमवार को कोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अंतिम बहस हुई, इस दौरान गिरिबाला सिंह के वकीलों ने सीबीआई की चार्जशीट में शामिल बिंदुओं पर जवाब प्रस्तुत किए। इसके बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरिबाला की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।





